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अवैध मिट्टी खनन पर जेसीबी संचालक पर दो लाख का जुर्माना,

बिना अनुमति खनन करते पकड़ी गई थी जेसीबी, डीएम ने नियमों के उल्लंघन पर लगाया अर्थदंड।

एटा। जनपद में अवैध खनन और उपखनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। ग्राम महुआखेड़ा में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मिट्टी का खनन और परिवहन करते पकड़ी गई जेसीबी के स्वामी पर जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना मलावन पुलिस ने महुआखेड़ा में कार्रवाई करते हुए मिट्टी खनन में लगी जेसीबी को पकड़ा था। खान निरीक्षक के निर्देश पर वाहन संख्या यूपी 84 एटी 9307 को अग्रिम आदेश तक थाना मलावन में अभिरक्षा में रखा गया। जांच में जेसीबी से साधारण मिट्टी के अवैध खनन और परिवहन की पुष्टि हुई।
मामले में उप्र उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3 और 58 के उल्लंघन पर जिलाधिकारी ने दो लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति खनन अथवा उपखनिजों का अवैध परिवहन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों और संबंधित वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

Amit Kumar
Amit Kumar (Special Correspondent)

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