सात या ज्यादा सीट वाले निजी वाहनों की सालाना फिटनेस खत्म, बरेली के 10,795 मालिकों को भी मिलेगी राहत

परिवहन आयुक्त के नए आदेश से हर साल आरटीओ की दौड़भाग से मिलेगी निजात, कमर्शियल वाहनों के नियम पहले जैसे रहेंगे
सात या उससे अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। अब ऐसे निजी वाहनों को हर साल फिटनेस कराने के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन आयुक्त ने इस श्रेणी के निजी वाहनों की वार्षिक फिटनेस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे अकेले बरेली मंडल में 10,795 वाहन मालिकों को फायदा होगा।
अब तक चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता यानी कुल सात या उससे ज्यादा सीट वाले निजी वाहनों को हर साल फिटनेस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वाहन पूरी तरह निजी इस्तेमाल में होने के बावजूद सीट क्षमता अधिक होने के कारण वार्षिक फिटनेस जरूरी थी। परिवहन आयुक्त की ओर से 15 सितंबर को जारी आदेश के बाद इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है।
हर साल फिटनेस के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
नई व्यवस्था का सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास सात या उससे अधिक सीट क्षमता वाली बड़ी निजी गाड़ियां हैं। अब उन्हें हर साल फिटनेस के लिए वाहन लेकर परिवहन विभाग की प्रक्रिया पूरी करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
इससे वाहन मालिकों की समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। साथ ही हर साल फिटनेस से जुड़े खर्च से भी राहत मिलेगी। खास बात यह है कि बरेली मंडल के चारों जिलों में इस श्रेणी के 10,795 निजी वाहन पंजीकृत हैं।
जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 3,165 वाहन पीलीभीत में पंजीकृत हैं। इसके बाद बदायूं में 2,727, शाहजहांपुर में 2,654 और बरेली में 2,249 वाहन इस श्रेणी में हैं। यानी नए आदेश से मंडल में दस हजार से अधिक निजी वाहन मालिक सीधे प्रभावित होंगे।
निजी वाहनों को राहत, कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस जारी
यह बदलाव सभी प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा। परिवहन आयुक्त का आदेश संबंधित श्रेणी के निजी वाहनों के लिए है। व्यावसायिक और परिवहन वाहनों की फिटनेस व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
जिन वाहनों पर परमिट, फिटनेस या अन्य वैधानिक प्रावधान लागू हैं, उनके नियमों में इस आदेश से कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे वाहनों को संबंधित नियमों के अनुसार ही फिटनेस और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
आरटीओ पंकज सिंह के मुताबिक परिवहन आयुक्त के नए आदेश से बरेली मंडल के 10,795 निजी वाहन मालिक लाभान्वित होंगे। आदेश के दायरे में आने वाले निजी वाहनों के लिए अब प्रत्येक वर्ष फिटनेस कराने की बाध्यता नहीं रहेगी।




