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ऋण अदायगी में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, पांच संपत्तियों पर कब्जे के आदेश,

सरफेसी एक्ट के पांच मामलों में कार्रवाई, बैंकों का 3.47 करोड़ रुपये से अधिक बकाया।

एटा। बैंक ऋण की अदायगी में लापरवाही बरतने वाले ऋणधारकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने सरफेसी अधिनियम के तहत विचाराधीन पांच मामलों में बंधक अचल संपत्तियों का कब्जा संबंधित बैंकों को दिलाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

प्रशासन के अनुसार पांचों मामलों में बैंकों की कुल 3,47,74,385 रुपये की ऋण राशि बकाया है। इनमें एमएस एवॉन फुटवियर पर इंडियन बैंक का 37.52 लाख, एमएस सुदीप पुस्तक भंडार पर एचडीएफसी बैंक का 25.92 लाख, एमएस जिया ट्रेडर्स पर एचडीएफसी बैंक का 40.29 लाख, एमएस वैभव ट्रेडर्स पर इंडियन बैंक का 48.71 लाख और एमएस मुजम्मिल फारूक ट्रेडर्स पर एक्सिस बैंक का करीब 1.95 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बैंकों की वैधानिक ऋण वसूली प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग देते हुए आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऋण वसूली से जुड़े मामलों में अनावश्यक शिथिलता नहीं बरती जाए। प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और वैधानिक ऋण वसूली प्रक्रिया को गति देना है।

Amit Kumar
Amit Kumar (Special Correspondent)

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