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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)मथुरा

कुल्हाड़ी से काटकर ग्रामीण की हत्या में दो को सुनाया आजीवन कारावास

मथुरा। ग्रामीण की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले दो युवकों को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडे ने आजीवन कारावास और 50 – 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।जुर्माने से वसूल होने वाली राशि में से 40-40 हजार रुपये मृतक के परिवार को दिए जाने के आदेश अदालत द्वारा दिए गए हैं।शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश चंद गौतम द्वारा की गई थी।थाना फरह पर नगला अंबू में 26-27 जुलाई 2010 की रात्रि को राजेंद्र सिंह अपने घर में सो रहा था उसकी पत्नी उर्मिला भी दूसरे स्थान पर सो रही थी।रात को पड़ोस में रहने वाले देवी सिंह व रामप्रकाश दीवार कूदकर घर के अंदर आए और कुल्हाड़ी से काटकर सो रहे युवक की हत्या कर दी।पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए।मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या 6 में हुई। न्यायधीश अभिषेक पांडे ने गवाहों की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये से दंडित किए जाने की सजा सुनाई है।

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