Uttarakhand High Court की सख्त टिप्पणी: Nainital Panchayat Election मामले में SSP को लताड़, पुलिस पर असफलता का ठीकरा

हाईकोर्ट का कड़ा रुख: नैनीताल पंचायत चुनाव में SSP पर फेल होने का आरोप, पूरा गैंग आया था – CJ का बयान
नैनीताल | सूचना इंडिया – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान Chief Justice G. Narendra और Justice Alok Mehra की खंडपीठ ने SSP नैनीताल की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्र के पास हुई घटनाओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह खड़ा कर दिया है।
हाईकोर्ट CJ का गुस्सा
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा –
“यह सामान्य चुनाव नहीं था, पूरा गैंग आया था। आरोपी तलवारों के साथ घूम रहे थे और SSP ड्यूटी में फेल हुए हैं। यह नैनीताल है, सिर्फ पर्यटक स्थल नहीं बल्कि हाईकोर्ट की सीट भी है।”
कोर्ट ने SSP प्रह्लाद नारायण मीणा से पूछा कि ऐसी घटनाओं की जानकारी सूचना तंत्र को क्यों नहीं थी और आरोपियों की पहचान समय रहते क्यों नहीं हो पाई।
चुनाव प्रक्रिया पर सवाल
याचिकाकर्ता के वकील Devendra Patni ने कोर्ट को बताया कि CCTV फुटेज में कई गुंडे दिख रहे हैं, जिनका संबंध हल्द्वानी के ITI गैंग से है। आरोप लगाया गया कि निर्वाचन अधिकारियों ने देर रात 3 बजे गिनती कर नतीजे घोषित कर दिए, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता Devidatt Kamath ने कहा कि “यह लोकतंत्र की हत्या है, इस चुनाव को दोबारा कराया जाना चाहिए।”
प्रशासन और पुलिस का पक्ष
- Advocate General ने कहा कि गड़बड़ी मतदान केंद्र के बाहर हुई, अंदर मतदान शांति से हुआ।
- SSP नैनीताल ने कोर्ट को बताया कि तलवार वाला वीडियो मतदान वाले दिन का नहीं है और सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है।
- जिलाधिकारी नैनीताल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में हुई और निर्वाचन आयोग को सूचित किया गया।
अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2025 (मंगलवार) को होगी। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और SSP को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।


