पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास,

80 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, अभियोजन की प्रभावी पैरवी से हुई सजा।
अलीगंज/एटा। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एटा पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना अलीगंज से संबंधित है। पुलिस के अनुसार 31 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने थाने में सूचना दी थी कि उसकी नातिन बाजार गई थी। बाद में उसके सहेली के घर होने की जानकारी मिली, लेकिन इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका। तहरीर के आधार पर थाना अलीगंज में धारा 363, 366, 376 भादवि और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी अजय कुमार पुत्र विजेंद्र कुमार निवासी मालागढ़, थाना अगौता, जनपद बुलंदशहर को अभियुक्त बनाया। पुलिस के अनुसार विवेचना पूरी कर पांच नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 18 सितंबर 2026 को माननीय रेप पॉक्सो-01 न्यायालय, एटा ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।




