राज्य सूचना आयुक्त ने Right to Information के अंतर्गत लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण के दिए सख्त निर्देश
Strict Guidelines Issued by State Information Commissioner for Timely Action Under Right to Information

राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों को दी शीघ्र निस्तारण के निर्देश
लखनऊ, 19 अक्टूबर 2024: राज्य सूचना आयुक्त पद्म नारायण त्रिवेदी की अध्यक्षता में आज नगर निगम लखनऊ के जन सूचना अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत लंबित आवेदनों और सूचनाओं का त्वरित एवं सटीक निस्तारण सुनिश्चित करना था।
बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचनाओं का समय पर और प्रभावी ढंग से निस्तारण किया जाए। उन्होंने बताया कि अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को सचेत किया कि लंबित आवेदनों का समय पर समाधान न करने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “सूचना के अधिकार का पालन न करने से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
नगर निगम लखनऊ के अपर नगर आयुक्त नलिन कुमार ने राज्य सूचना आयुक्त को आश्वासन दिया कि नगर निगम राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचनाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
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बैठक के अंत में राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे सूचना अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे और नागरिकों को सही समय पर आवश्यक जानकारी मिल सके।
मुख्य बिंदु:
- राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को दी शीघ्र निस्तारण की हिदायत।
- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत लंबित आवेदनों को प्राथमिकता।
- समय पर समाधान न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश।
- लखनऊ नगर निगम ने राज्य सूचना आयुक्त को किया आश्वस्त।
- पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देने के निर्देश।


