हल्द्वानी में अब नहीं चलेगा बुलडोज़र.
हल्द्वानी में अब नहीं चलेगा बुलडोज़र..
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत..
बनफुलपुरा में खुशी की लहर..
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेश पर रेलवे भूमि से हटाए जा रहे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे और अगली सुनवाई 8 फ़रवरी निषचित । सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध कर रहे बनफुलपुरा के निवासियों ने राहत की सांस ली है । माननीय कोर्ट ने इस मामले के मानवीय पहलू पर भी विचार किए जाने की ओर इशारा करते हुए इस क्षेत्र में 4400 मकानों में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। माननीय कोर्ट के इस निर्णय की समाज के हर तबके में सराहना की जा रही है । क्योंकि इस भूमि पर बने मकान, धार्मिक स्थल, स्कूल, अस्पताल या दूसरे भवन रातों रात तो बन नहीं गए थे । यह रेलवे विभाग की भी लापरवाही थी जो इतने बड़े विवाद का कारण बनी थी ।अगर पूर्व में ही विभाग अतिक्रमणकारियों को रोक कर रेलवे भूमि का संरक्षण करती तो इस भूमि पर इतनी बड़ी बस्ती ना आबाद होती ।