नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 51 हजार का अर्थदंड
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की माँ ने थाना नौहझील में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि 01 अक्टूबर 2020 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री को उसका मौसा पिंटू अपने साथ जो किराये पर रहता था, वहाँ ले आया और वहाँ बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और घर बताने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। जब बेटी वापस घर आयी तो उसने घटना के बारे में अपनी बड़ी बहिन और मुझे (माँ) को बताया। पीड़िता की माँ की तहरीर पर थाना नौहझील में धारा 376, 506 भा.दं.सं. 3/4 पोक्सो एक्ट में दर्ज किया। जिसकी अपराध संख्या 398/2020 है।
शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पिंटू को धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए 04 वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा-4 (2) लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।