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साँप के काटने से मृत्यु होने पर 7 दिन के भीतर 4 लाख रुपये देगी उत्तर प्रदेश सरकार || Soochna India
साँप के काटने से मृत्यु होने पर ७ दिन के भीतर ४ लाख रुपये देगी उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ ८-जुलाई-२१ को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार यदि प्रदेश के किसी भी निवासी की सर्पदंश के कारण मृत्यु होती है तो मृतक आश्रित को 7 दिनों की भीतर 4 लाख की अहेतुक सहायता प्रदान करे जाने का प्रावधान किया गया है।
इसके लिए निम्न दो प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना आवश्यक है
१- मृतक का पंचनाम कराया जाये
२- मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाये
नोट- पोस्टमार्टम के उपरांत मृतक के बिसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने की कोई अवस्य्क्ता नहीं है
विस्तृत जानकारी के लिए पूरा शासनादेश अवश्य पढ़ें-