आरटीआई टीम के उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल द्वारा मांगी गई सूचना का ‘ग्राम पंचायत जटवारी सचिव’ ने नही दिया प्रतिउत्तर,लगा 25 हजार का जुर्माना

मथुरा।आरटीआई एक्टिविस्ट टीम मथुरा द्वारा निरन्तर सरकारी योजनाओं के नाम पर हो रहे भष्ट्राचार की कलई खोलने एव लोगों में सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता दर्शाने के उपदेश्य से आरटीआई के माध्यम से शासन प्रशासन से सूचनाएं मांगी जाती रही है।इसी क्रम में आरटीआई एक्टिविस्ट टीम मथुरा के उपाध्यक्ष हरी शंकर खंडेलवाल के द्वारा ग्राम पंचायत जटवारी मथुरा के सचिव से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ सूचनाएं जिसमे शौचालयों निर्माण,आवास योजना के लाभार्थियों का विवरण के साथ साथ विकास कार्यो के लिए शासन से प्राप्त धनराशि की जानकारी मांगी गई थी।लेकिन ग्राम पंचायत जटवारी मथुरा सचिव द्वारा अधिनियम की ससमय अविधि में हरिशंकर खंडेलवाल को मांगी गई सूचना की जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील करते हुए ग्राम पंचायत जटवारी मथुरा सचिव की शिकायत की गई।जिसके बाद राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश ने ग्राम पंचायत जठवारी मथुरा के सचिव को जानबूझ कर सूचनाएं न उपलब्ध कराए जाने पर उक्त मामले में दोषी मानते हुए 250 रु प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।जोकिं उनके वेतन से आदेश पारित की तिथि से तीन माह के अन्दर काटा जायेगा।





