बच्चों को समझाया गुड टच-बैड टच, POCSO कानून की दी जानकारी,

वार्ष्णेय और गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में लगा विधिक जागरूकता शिविर।
एटा। गांधी जयंती पर विशेष जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को श्री वार्ष्णेय इंटर कॉलेज और श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इसमें छात्र-छात्राओं को POCSO अधिनियम-2012, महिला एवं बाल अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई।
वार्ष्णेय इंटर कॉलेज में शिविर की अध्यक्षता अपर सिविल जज (सीडी)/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण युगल चंद्र चौधरी ने की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्राम न्यायालय अलीगंज सचिन कुमार ने विद्यार्थियों को POCSO कानून के प्रावधानों और कानूनी परिणामों की जानकारी दी।

उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाते हुए किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल अभिभावक अथवा संबंधित अधिकारी को जानकारी देने के लिए जागरूक किया।
उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया।
वहीं गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर की अध्यक्षता अपर जिला जज मुहम्मद फिरोज खान ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को POCSO अधिनियम और महिला एवं बाल अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सिविल जज (जूडि.) एफटीसी (सीएडब्ल्यू) जाग्रति केशरवानी ने भी बच्चों को कानून के प्रावधानों और उनके अधिकारों के बारे में बताया।
कार्यक्रम में दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी, पराविधिक स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।





