UP में निकाय चुनाव में खर्च की सीमा तय, सीमित धनराशि से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी।।


उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई. निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में धनराशि के व्यय की सीमा निर्धारित कर दी है. यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
यूपी निर्वाचन आयोग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, चुनावों के दौरान मेयर पद के प्रत्याशी के लिए 35-40 लाख खर्च सीमा निर्धारित की गई. जबकि पार्षद प्रत्याशियों के लिए 3 लाख रुपए खर्च सीमा तय की गई है. वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9-12 लाख खर्च सीमा एवं सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख खर्च सीमा तय की गई है।
यूपी निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी करके नगर निकाय में अलग-अलग पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनावी व्यय को सीमित कर दिया. इसी कड़ी में अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च सीमा, सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार खर्च सीमा तय की गई है।।