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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)मथुरा

वाहन की फिटनेस ना होने पर बीमा क्लेम रद्द होने के साथ देना पड़ता है भारी जुर्माना : प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित

मथुरा।अमर उजाला फाउंडेशन व ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति रजि उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाए दिसंबर 2022 महाजागरूकता अभियान के अंतर्गत दीक्षित इंश्योरेंस फिनकॉर्प रजि मथुरा पर वाहन चालकों के लिए एक वाहन फिटनेस जागरूकता कैंप लगाया गया |

इस कैंप के माध्यम से संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने आज टेंपो चालकों को वाहनों की फिटनेस के बारे में बताया यह फिटनेस प्राइवेट व व्यवसायिक वाहनों की होती है | वाहन की फिटनेस ना होने पर वाहन बीमा कंपनी क्लेम नहीं देती है |संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने लोगों को बताया कि नया वाहन लेते समय वाहन की फिटनेस जरूरी है | प्राइवेट वाहन जो सेवन ( 7 +1) प्लस वन सीट में पास होते हैं उनको भी अपने वाहन की फिटनेस करवाना अनिवार्य है नए वाहन लेते समय 2 साल की फिटनेस मिलती है उसके बाद आरटीओ कार्यालय पर जाकर वाहन की स्थिति को देखते हुए फिटनेस अगले 2 साल के लिए फिर से की जाती है जिन वाहनों की फिटनेस समय से नहीं होती है उस स्थिति में किसी भी दुर्घटना के समय बीमा कंपनी ऐसे वाहनों क्लेम नहीं देती है , व्यवसायिक वाहनों में फिटनेस सभी वाहनों के लिए अनिवार्य रुप से होती है ना होने पर वीमा क्लेम ना मिलने के साथ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस करती है कार्यवाही देना पड़ता है बड़ा जुर्माना। फिटनेस के लिए जरूरी दस्तावेज 1, वाहन जर्जर स्थिति में ना होना.2, वृत्ति बस गाड़ी पर नया रंग पेंट होना, 3, हेड लाइट, ब्रेक लाइट के साथ इंडिकेटर का सही प्रकार से काम करना , 3 गाड़ी के आगे सफेद, पीछे लाल, दोनों साइड में पीला रीफेक्टर होना, 4, गाड़ी का बीमा अनिवार्य है, 5 वाहन का धुंआ प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना. 6. वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है, 7, वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है | इन दस्तावेजों के ना होने पर किसी भी वाहन की फिटनेस नहीं होगी।

Ramji Tiwari

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