झूठे आरोप में इंस्पेक्टर पर आरोप लगाने वाले पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज।
पूर्व में डोईवाला प्रभारी तत्काल हरिद्वार कोतवाली के निरीक्षक राजेश शाह के विरुद्ध आरोप लगाते हुए अपने न्यूज़ पोर्टल पर खबर चलाने वाले पत्रकार वेद प्रकाश चौहान,ऋषभ चौहान और रजत चौहान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजेश शाह के वकील अमित तोमर ने बताया कि इंस्पेक्टर राजेश शाह उन चुनिंदा पुलिस अफसरों में है जिनको उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए तीन बार पदक से नवाजा गया। एक उत्कृष्ट अफसर के साथ ही वह निहायत ही सरल व्यक्ति भी है।
सरकारी शिक्षक रहे माता-पिता के पुत्र कभी शिक्षक बनना चाहते थे तो गणित में M.SC और B.Ed कर लिया,पर जीवन उन्हें पुलिस फोर्स में घसीट लाया। पुलिस की दो दशक की नौकरी में आज तक उन पर कोई दाग़ नही वेद प्रकाश चौहान जो केवल 10वी तक पढ़ा है और स्वयं को पत्रकार बताता है, एक पोक्सो के मामले में आरोपी था। कोतवाल हरिद्वार होने के नाते राजेश शाह द्वारा केवल मुकदमे की संस्तुति दी गई और विवेचना एक महिला अधिकारी को सौंप दी, जिन्होंने मामले की गहन विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इसी बीच अस्वस्थ होने के कारण राजेश शाह देहरादून आ गए और कुछ समय उपरांत उनका अति विशिष्ट सेवा काल देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा राजेश शाह को बतौर कोतवाल डोईवाला की जिम्मेदारी सौंपी गई। नियुक्ति के दो दिन उपरांत ही वेद प्रकाश चौहान ने ऋषभ चौहान और रजत चौहान के साथ षड्यंत्र के तहत एक खबर अपने न्यूज पोर्टल ‘हरिद्वार की गूंज’ में चलाई जिसका उद्देश्य इस ईमानदार पुलिस अफसर को बदनाम करना था।
कोई और पुलिस अफसर होता तो डर जाता पर जो ईमानदार है वो कैसे झूठ बर्दाश्त करता, तो डोईवाला के कोतवाल राजेश शाह ने अपने वकील अमित तोमर के मार्फत आईपीसी की धारा 500 एवम 501 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर न्यायालय द्वारा अनुसंधान एवम विवेचना के उपरांत अभियुक्त वेद प्रकाश चौहान,ऋषभ चौहान और रजत चौहान के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए समन जारी किया गया है।