उन्नाव:- पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन!!
उन्नाव से जिला संवाददाता अनुज तिवारी
आज दिनांक 16.10.2023 को पुलिस अधीक्षक उन्नाव, सिद्धार्थ शंकर मीना की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया।
उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक , समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं पुलिस कार्यालय सहित समस्त शाखाओं के प्रभारी आदि अधिकारीगण सम्मिलित हुए। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक उन्नाव के द्वारा जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं से संबंधित पंजीकृत अभियोगों एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। जघन्य अपराघों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए।
महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, अपहृताओं की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही करने व गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। गम्भीर अपराधों, पॉक्सों एक्ट, बलात्कार आदि के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु भी निर्देश दिये गये।
चोरी, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अवैध मादक पदार्थो के निर्माण, ब्रिकी व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर इनकी रोकथाम एवं ऐसे कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों में राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके सतर्कता बनाये रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।
आगामी त्योहारों को सकुशल संम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा त्योहार रजिस्टर का अवलोकन करने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।