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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)मथुरा

आपके पास भी हैं ये सुविधा तो तुरन्त करे राशनकार्ड को सरेंडर वरना होगी भारी वसूली

मथुरा (राहुल गौड़)।जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जनपद मथुरा के समस्त नागरिकों को सूचित किया है कि जनपद में राशनकार्डों के लिए निर्धारित लक्ष्य कुल जनसंख्या के सापेक्ष ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः 79‐56 प्रतिशत एवं 64‐43 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है,जिसके कारण नये पात्र लोगों के राशनकार्ड निर्गत किये जाने एवं यूनिट वृद्धि से सम्बन्धित कार्य नहीं हो पा रहा है।मथुरा के समस्त राशनकार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के लिए अपात्रता का मानक निम्नवत हैः-यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है,परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर हार्वेस्टर या वातानुकूलन ए0सी0 अथवा 05 के0वी0ए0 या उससे अधिक का जनरेटर है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कार्डधारक/परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य के स्वामित्व में 05 एकड से अधिक सिंचित भूमि है,नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट/मकान है या ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में 80 वर्ग मीटर से अधिक एरिया का कॉमर्शियल प्लॉट उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 02 लाख रू0 से अधिक एवं  शहरी क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 03 लाख रू0 से अधिक है। ऐसे परिवार जिनके पास 02 से अधिक शस्त्र लाईसेन्स हैं। ऐसे व्यक्ति/परिवार किसी भी श्रेणी के राशनकार्ड के लिए पात्र नहीं है।


विशेष रूप से सचेत करते हुए चेतावनी दी जाती है कि वे एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने नजदीकी क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशनकार्ड समर्पित कर दें।अन्यथा जॉच में अपात्र पाये जाने पर उनका राशनकार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवारों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी तथा जब से वह परिवार एन.एफ.एस.ए के अन्तर्गत खाद्यान्न इत्यादि प्राप्त कर रहा है तब से खाद्यान्न का आंकलन करते हुए (गेंहू 24/-रू0 प्रतिकिलोग्राम की दर से तथा चावल 32/-रू0 प्रति किलोग्राम की दर से) वसूली की जाएगी,जिसके लिए वह परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।

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